Thursday, June 10, 2010

पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ पर मिलेगा सबमर्सिबल|AGRA HINDI NEWS

आगरा  10\06\2010 जंहा मन किया ,करा ली बोरिंग | जेसा मन किया , उतने हेवी लगवाई सबमर्सिबल  ,लेकिन अब इन मनमानी पर रोक लग रही है | सबमर्सिबल खरीदने जायेंगे ,तो साथ में अपना एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा | दुकानदार को हर ग्राहक का पूरा ब्यौरा  ना सिर्फ रखना होगा ,बल्कि जल्द बनने वाले भूगर्भ जल प्राधिकरण को भी देना होगा | उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही विधायक लाकर सबमर्सिबललगाने ,बोरिंग करने की मनमानी रोकने के लिए कानून बना रही है | उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल संरक्षण ,सुरक्षा एव विकास विधेयक -2010 के मुताबिक दुकानदारों को 0.5 हार्सपॉवर से ज्यादा पॉवर के सबमर्सिबल पम्प बेचने का पूरा ब्यौरा प्राधिकरण को देना होगा | इतने पॉवर की  सबमर्सिबल खरीदने के लिए उपभोक्क्ताओ को अपना पहचान पत्र और एड्रेस पुर्फ़ देना होगा | ग्रामीण छेत्रों में यह मानक 7.5 हार्स पॉवर के लिए  रखे गए है | प्राधिकरण को ग्राउंड वाटर प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए भी कई अधिकार दिय गए है | दो ट्यूबवेल के लिए प्राधिकरण ही मानक  दूरी तय करेगा | प्राधिकरण द्वारा बिना अनुमति भूगर्भ जल दोहन पर कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीज़र     , 1973 एक्टर नंबर 2 प्रभावी होगा | प्राधिकरण के सदस्यों को सर्च तथा सीज करने का अधिकार होगा, लेकिन ये सब मगिस्त्रते कि मौजूदगी में होगा |

हम आशा करते हैं के प्रशासन क इस कदम से गिरते जलस्तर में कमी आएगी|      

No comments:

Post a Comment